samvidhan divas kab manaya jata hai और इसके बारे में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है।
संविधान दिवस
संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है तथा इसकी शुरुआत 26 नवंबर 1949 को की गई थी।

संविधान दिवस मनाना हमारे भारतियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जश्न होता है जो हम प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं।
26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय विधि दिवस भी मानने की शुरुआत डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर की गई।
संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है ?
संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य संविधान के महत्व को समझना और इसके मुख्य निर्माता डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के विचारों और सुझावों को जानना तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है।
नोट :- भारत में प्रति वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम भारतीय लोग इसको भूल न जाएं तथा इसके बारे में जानकारी ग्रहण करते रहे।
26 नवंबर को संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉ॰ सर हरीसिंह गौर का जन्मदिन भी होता है।
संविधान का संक्षिप्त परिचय :-हमारा संविधान विश्व में अनेक देशों के संविधान से विशेष है इसलिए भारतीय संविधान अनेक विशेषताओं वाला है।
भारतीय संविधान में 22 भाग , 12 अनुसूचियों ( मूल संविधान में 8 अनुसूची) तथा 365 अनुच्छेद शामिल हैं।
- भारतीय संविधान के निमार्ण में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा तथा इतने समय में संविधान बनाने में व्यय लगभग 65.25 करोड़ रुपए का हुआ था।
संविधान निर्माण में समय तथा व्यय ज्यादा हुआ लेकिन संविधान विश्व में एक अलग पहचान रखने वाला बन गया।
भारतीय संविधान की विशेषताएं :-
- भारत का संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है।
- भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है।
- यह संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है।
- इसमें संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय स्थापित है।
- इसमें एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान है।
- इसमें मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है जो भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिसके उल्लंघन पर पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किया गया है। जो राज्य को जनता के हित में काम करने के लिए निर्देशित करते हैं। जैसे जैसे राज्य का विकास होता वैसे वैसे राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता रहता है।
- मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 51 (क) में वर्णित किया गया है।
- धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, और त्रि-स्तरीय सरकार जैसी कई विशेषताएं विद्दमान हैं।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :-
- हमारे संविधान की मूल काॅपियों हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में भारतीय पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई हैं।
- हमारे संविधान में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक जैसे समाज के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है
- भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का विजन तय किया गया है।
- भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी शामिल किया गया है ताकि जैसे जैसे देश का विकास होगा वैसे वैसे सरकार उन नीति निर्देशक तत्वों को जनता के हित लागू करती जाएगी।
ऊपर बताई गई samvidhan divas kab manaya jata hai के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी काॅमेंट बाॅक्स में जरूर बताएं।
धन्यवाद।